India News MP (इंडिया न्यूज), MP Nursing Exam: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर फैसला सुनाया है। अदालत ने मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद (MPNRC) को 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए.के पालीवाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए CET की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने CBI को 169 नर्सिंग कॉलेजों का वापस जांच करने का भी आदेश दिया है। यह कदम दो CBI अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोपों के बाद उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यदि कोई कॉलेज मानकों को पूरा करता है, तो उसे छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन छात्रों को सीईटी में भाग लेना होगा।
अदालत ने कहा कि जो कॉलेज पहले अनुपयुक्त पाए गए कॉलेज भी, अगर सुधार कर लें और कोर्ट की कमेटी मान ले, तो वे भी छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। न्यायालय ने प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि आने वाले ऐकडेमिक सेशन में देरी न हो।
यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी सहित कई विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। सीबीआई की जांच में 73 कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई थी और 66 को अनुपयुक्त करार दिया गया था।
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