India News ( इंडिया न्यूज ) MP Politics News: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां सूरत में पार्टी के एक प्रत्याशी का नमांकन रद्द हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने नमांकन से वापस ले लिया। वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के सबस्टिट्यूट कैंडिडेट मोती पटेल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की तरफ से पटेल की याचिका पर सुनाई करते हुए ट्रेन की वेटिंग टिकट का हवाला दिया गया है।
हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी का भी टिकट वेटिंग है, अगर वह कंफर्म नहीं होती तो वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। ऐसे में यात्री को चाहिए कि उसे जनरल टिकट लेकर सफर करना चाहिए, ताकि वो बिना किसी फाइन के यात्रा कर सके। हाईकोर्ट ने ने याचिकाकर्ता मोती पटेल सुझाव देते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग के पास जाएं।
बता दें कि उम्मीदवार अक्षय बम के नमांकन वापसी के बाद डमी कैंडिडेट मोती पटेल हाईकोर्ट गए थे। मोती पटेल ने अपनी याचिका में कहा था कि नियम के तहत अगर कांग्रेस प्रत्याशी का नमांकन निरस्त हो जाता है, या वो अपना नाम वापस ले लेते हैं तो, डमी कैंडिडेट ही अधिकृत उम्मीदवार माने जाते हैं। बम ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रे का अधिकृत उम्मीदवार को तौर पर इलेक्शन लड़ने का अधिरकार है। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस तर्क को न मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया।
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