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MP: शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट जारी, जानें क्या है मामला

India News MP (इंडिया न्यूज), MP: प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह समेत कई नेताओं के खिलाफ माननहानि मामले में जबलपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में तीनों नेताओं को फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

कोर्ट ने दिए ये आदेश

बता दें कि शिवराज सिंह चौहान,वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की ओर से 7 जून को पेश होने के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तीनों नेताओं को 7 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने यह आदेश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ‘बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और आम लोगों के बीच अनुकरणीय आचरण पेश करना चाहिए। व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने से आम लोगों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार

शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह की ओर से वकील ने कोर्ट में एक अर्जी पेश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह बीजेपी के सीनियर नेता है इस समय चुनाव का माहौल है। इसलिए व्यस्तता के चलते वह खुद कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने अर्जी पर नाराजगी जताते हुए उसे खारिज कर दिया और वकील को फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

ये है मामला

जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा सदस्य तन्खा ने एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। तीनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल बात नहीं कही। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी।

जब कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 के तहत दोषी मानते हुए केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें तीनों नेताओं को राहत नही मिली।

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Roshani Rathore

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