India News MP (इंडिया न्यूज), Nameplate Controversy: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरुरी नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी है।
नगरीय विकास और आवास विभाग ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ‘मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017’ के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन पर मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उन आदेशों पर रोक लगा दी, जिनमें दुकानदारों को अपना नाम दिखाने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खाना बेचने वालों को यह बताना चाहिए कि वे क्या खाना बेच रहे हैं और उनमें क्या सामग्री डाली जा रही है । लेकिन उन्हें अपना या अपने कर्मचारियों का नाम दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
इस बीच, उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि यह आदेश सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए है, किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं।
यह विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आया है, जब लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घरों और शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कई राज्यों ने इस यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की है।
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