MP Election 2023: आज सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि मामला पेड न्यूज से जुड़ा है। जिसमें चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
इसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा हाईकोर्ट पहुंचे थे। जहां से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 2 मार्च की सुनवाई में 12 मार्च अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया था।
बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने मिश्रा पर 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था। जिसके चलते 8 साल चली सुनावई के बाद आयोग ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में मानते हुए 23 जून 2017 को RPI एक्ट की धारा 10A के अंतर्गत नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया था।
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