इंडिया न्यूज़, Bhopal News : राज्य में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके खिलाफ कोई बिजली का बिल लंबित नहीं है। और उनका जिला, जनपद और ग्राम पंचायत का ही होना चाहिए।
यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आता है, तो उसे नामांकन दाखिल करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यता पर एक हलफनामा/घोषणा भी देनी होगी।
जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी अपनी पत्नी और आश्रितों के नाम पर संपत्ति का विवरण और सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों और सरकार के प्रति देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि पंचायत या सरकारी जमीन पर उनका कोई अतिक्रमण नहीं है और घर में शौचालय है।
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