India News MP (इंडिया न्यूज़), Open Borewell Law: मध्य प्रदेश सरकार खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून लाने जा रही है, जो अपनी तरह का पहला कानून होगा। पिछले सात महीनों में ही प्रदेश में नौ से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं।
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सम्पतिया उइके ने पुष्टि की है कि अगले महीने विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में खुले बोरवेल की पहचान, उन्हें न भरने या बंद न करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा।
अगर बोरवेल निजी जमीन पर है तो जमीन मालिक पर जुर्माना लगेगा, जबकि सरकारी जमीन पर संबंधित विभाग और अधिकारी दंडित होंगे। दूसरा चरण खुले बोरवेल में गिरने की स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज करना होगा। अभी लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है लेकिन नए कानून के तहत आरोपी पर आईपीसी की कठोर धाराओं के तहत मामला चलेगा।
जमीन मालिक या सरकारी अधिकारियों के अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। नागरिकों के लिए भी एक व्यवस्था होगी जिससे वे खुले बोरवेल के बारे में सूचित कर सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों।” सूत्रों के अनुसार, नए कानून में खुले बोरवेल की दुर्घटनाओं को रोकने और जवाबदेही तय करने के विस्तृत दिशा-निर्देश होंगे।
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