इंडिया न्यूज़, Madhya Pradesh Panchayat and Urban Bodies Elections: मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है जिसमें इसे मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं की सात दिन में आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी की जाए । इसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट की है कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
बता दें की इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ट्रिपल टेस्ट की आधी-अधूरी रिपोर्ट के आधार पर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरक्षण करने का आदेश दिया गया है।
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