होम / Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल को सूरत कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज की अर्जी

Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल को सूरत कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज की अर्जी

• LAST UPDATED : April 20, 2023

Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर की गई राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है।

सुनवाई से पहले राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

मालूम हो कि कोर्ट में सुनवाई होने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल, राहुल ने ट्विटर पर आज सुबह एक वीडियो शेयर किया है। इसे ट्वीट करते हुए नेता ने लिखा- “एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का!”

ये है पूरा मामला

 भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल, आखिरी बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।