India News MP (इंडिया न्यूज), RSS Ban Lifted: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर से प्रतिबंध हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपनी गलती का एहसास होने में करीब पांच दशक लग गए।
जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा, “अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार को यह समझने में इतना समय लगा कि RSS जैसे विश्व प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया था।”
यह टिप्पणी एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। गुप्ता ने पिछले साल सितंबर में उन नियमों को चुनौती दी थी, जो सरकारी कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों में भाग लेने से रोकते थे।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय को निर्देश दिए कि वह 9 जुलाई 2024 के कार्यालय ज्ञापन को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर डिस्प्ले करें। यह ज्ञापन RSS पर से प्रतिबंध हटाने से संबंधित है।
अदालत ने कहा कि इस प्रतिबंध के कारण पिछले 5 दशकों में कई सरकारी कर्मचारियों की देश सेवा की आकांक्षाएं प्रभावित हुईं। कोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को नीति में हुए इस बदलाव से अवगत कराने के लिए है।
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