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Section-144 in MP: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पहला जिला में लगा धारा-144

• LAST UPDATED : August 6, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Section-144 in MP: मध्यप्रदेश में अगले तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। जिसे लेकर तैयारी शुरु हो गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सीहोर जिलें के कलेक्‍टर प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्‍थी के प्रतिवेदन पर जिले में धारा-144 लागू की है।

साथ ही इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक, धार्मिक और जातिगत विद्वेष पहुंचाने जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक और धार्मिक सद्भावना तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है।

  • 04 नवंबर 2023 तक के लिए लागू
  • धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी

नियम तोड़ने पर दण्डात्मक कार्रवाई

कलेक्‍टर प्रवीण सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति व्हाटसऐप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी तरीके का कॉनटेंट का प्रसारण नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश 04 नवंबर 2023 तक के लिए लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री का गृह जिला

आपको बता दें कि सीहोर जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला के रुप में जाना जाता है। मध्यप्रदेश का सीहोर जिला राज्य का पहला जिला है जहां पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर धारा 144 लगाई गई है।

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