India News MP (इंडिया न्यूज), Serial Killer: मध्य प्रदेश में एक सीरियल किलर का कहर पिछले साल सागर और भोपाल में देखने को मिला था। 5 दिनों में 4 चौकीदारों की बेरहमी से हत्या करने वाले इस खौफनाक किलर को अब सागर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
चौकीदारों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या
सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे ने अगस्त 2022 में सागर और भोपाल में चौकीदारों को निशाना बनाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके इस खौफनाक कृत्य से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था।
आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने धुर्वे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इस सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
धुर्वे को धारा 460 के तहत 10 साल कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना भी दिया गया है।
सोया हुआ व्यक्ति अबोध बालक
अदालत ने फैसले में कहा कि सोया हुआ व्यक्ति अबोध बालक की तरह होता है और उसे किसी से भी बचाव का मौका नहीं मिलता। ऐसे में इस मामले में कड़ी सजा देना जरूरी था।
इन लोगों की हुई हत्या (Serial Killer)
पिछले साल अगस्त में पहले सागर के भैंसा बाइपास पर ट्रक बॉडी बिल्डर के चौकीदार कल्याण की हत्या हुई थी। फिर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के बाहर सोए व्यक्ति पर भी हमला किया गया। इसके बाद आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदार शंभूदयाल दुबे की हत्या हुई।
भोपाल से हुआ गिरफ्तार
चौथी और पांचवीं घटना सीरियल किलर ने सागर के मोतीनगर रोड और भोपाल के खजूरिया रोड पर की थीं। आखिरकार 2 सिंतबर 2022 को उसे भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था।
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