India News (इंडिया न्यूज़), Tax Collection from Online Gaming: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ऑनलाइन गेमिंग से अब टैक्स वसूलने के लिए एमपी विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, इसके लिए सरकार बजट सत्र के दौरान बिल पेश कर इसे कानूनी रूप से लागू करने वाली है, यह टैक्स GST के माध्यम से लिया जाएगा, इसके दायरे में सभी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम शामिल होंगे, हलांकी, इससे पहले एमपी विधानसभा सत्र चालू नहीं होने की वजह से इस प्रावधान को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था, अब मोहन सरकार आगामी बजट सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करके इसे कानुन बनाने जा रही है।
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने संशोधन विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी भी कर दी गई है, जानकारी के लिए बता दें कि अधिनियम में ऑनलाइन गेमिंग से GST लेने का प्रावधान शामिल नहीं था, जिसके बाद सितंबर 2023 में अध्यादेश के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया और आगामी बजट सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के 7 फरवरी से होने वाले बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, इस नये विधेयक के दायरे में स्कीम, ऑनलाइन गेम, प्रतिस्पर्धा या अन्य कोई क्रियाकलाप और प्रक्रिया शामिल रहेगी, जिसमें धन या धन के मूल्य का आउटकम हो, इसके दायरे में भारत के बाहर से ऑनलाइन गेम खेलने वाले भी आएंगे।
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