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जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट का आया बड़ा फैसला: नाबालिगों को बेचकर देह व्यापार करवाने वाली दो आरोपी महिलाओं को 14 साल की जेल

• LAST UPDATED : December 16, 2022

खंडवा के जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नाबालिगों को बेचकर देह व्यापार करवाने वाली दो आरोपी महिलाओं को 14 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं किडनैप कर रेप करने वाले पुलिस कांस्टेबल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद आरोपी महिलाएं फूट-फूटकर रोने लगी और खुद को बेकसूर बताने लगी।

पास्को एक्ट के तहत न्यायाधीश प्राची पटेल सुनाया फैसला

पास्को एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, मामला 23 फरवरी 2015 का है। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेश तलाई से 17 वर्षीय छात्रा और उसकी सहेली स्कूल के लिए निकली थी ,लेकिन घर नहीं लौटी जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में  शिकायत की थी।

नाबालिगों को कटनी भेजकर कराया देह व्यापार 

कुछ दिनों बाद जब दोनों छात्राएं लौटी तो उन्होंने बताया कि आरक्षक सुनील कनोजे ने किडनैप कर रेप किया। फिर भोपाल की बबिता नाम की महिला के पति मनीष, सौफ़िया और फ़ायजा उर्फ गुड़िया के हवाले किया। उन्होंने कटनी भेजकर देह व्यापार कराया। जहां रोहित और मनोज नाम के व्यक्ति ने भी बलात्कार किया।

फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में फूट-फूटकर रोने लगी पिड़िता

फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में सौफ़िया और फ़ायजा फूट-फूटकर रोने लगी। इनका कहना है कि हम बेकसूर हैं और हमें जबरन फंसाया गया है। बच्चियों ने घर में आसरा देने के लिए मदद मांगी थी।

नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराधों के बीच इस तरह के फैसले असामाजिक तत्वों के मन में कानून का डर पैदा करेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस तरह के अपराधों में रोक लगेगी।

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