India News MP (इंडिया न्यूज़), Vyapam Scam: भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (व्यापम) घोटाले में शामिल 11 लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2012 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा है।
नीतिराज सिंह सिसौदिया इन लोगों को किया दोषी करार
विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने छह उम्मीदवारों और पांच प्रतिरूपणकर्ताओं को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। दोषी उम्मीदवारों में लोकेंद्र धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकास रावत शामिल हैं। प्रतिरूपणकर्ता हैं- हेमंत जाट, सर्वेश झा, नरेश प्रजापति, रामवीर रावत और हरिओम तोमर।
इन्होने दी किसी के नाम पर परीक्षा (Vyapam Scam)
लोकेंद्र धाकड़ की जगह परीक्षा हेमंत जाट ने दी। अविनाश के लिए सर्वेश झा पेश हुए। नरेश ने अपने भाई राजेश की परीक्षा दी । राधेश्याम के लिए अज्ञात व्यक्ति ने परीक्षा दी।
जांच एवं निर्णय
घोटाले के बाद मामला दर्ज किया गया और सीबीआई जांच हुई। सभी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। विशेष अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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