India News (इंडिया न्यूज़), MP Crime News , भोपाल: भोपाल के कोलार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। जहां एक महिला के चरित्र पर शक होने के कारण महिला की बेहरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने आजीवन कारावास और सात हजार रूपय का जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने आरोपी शोभाराम को धारा 302, भादवि का दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास और सात हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि 16 मार्च 2020 को कोलार रोड निवासी सुनील चौरसिया के घर में आरोपी ने घटना को अंदाम दिया था। दरअसल महिला अपने पालन पोषण के लिए झाड़ू पोंछे का काम करती थी। चौरसिया के मकान में महिला काम करने पहुंची थी। तभी उसका पति मोटरसाइकिल से आया और घर के अंदर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला की आवाज पर घर के सदस्य और पड़ोसी महिला को बचाने पहुंचे और शोभाराम से छुरा छीन लिया। लेकिन शोभाराम अपने साथ एक ओर लोहे की पत्ती लाया था। जिससे महिला के शरीर में वार करने लगा। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
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