India News MP (इंडिया न्यूज़), FIR Against Parents: इंदौर में एक अजीब सी घटना ने सबका ध्यान खींचा है। यहां 2 बच्चों ने अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे का आरोप है कि उनके माता-पिता ने उन्हें TV देखने और मोबाइल इस्तेमाल करने से रोका।
चंदन नगर थाने में दर्ज FIR में धारा 342, 294, 323, 506 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बच्चों ने माता-पिता पर मारपीट का भी आरोप लगाया है।
शिकायत के बाद दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ रह रहे हैं। माता-पिता और बुआ के बीच भी विवाद चल रहा है। माता-पिता का कहना है कि वे केवल बच्चों के मोबाइल और TV उपयोग पर नज़र रख रहे थे।
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि याचिका में माता-पिता ने अपना पक्ष रखा है।इस मामले में एक ओर जहां माता-पिता बच्चों के हित में कदम उठाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चे इसे अपने अधिकारों का हनन मान रहे हैं।
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