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Arif Masood: छिपाए गए लोन पर फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

• LAST UPDATED : August 16, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज़),  Arif Masood: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका खारिज कर दी। मसूद ने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को चुनौती दी थी, जिसमें उन पर नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।

पत्नी के नाम पर लोन छिपाया

बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने दायर याचिका में कहा था कि मसूद ने अपने और पत्नी के नाम पर लिए गए करीब 65.38 लाख रुपये के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मसूद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी।

आरिफ मसूद का जवाब

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का जवाब था कि चुनाव याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने माना कि याचिका में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

इस मामले की वजह से मासूद की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना सकता है, जबकि कांग्रेस को अपने विधायक का बचाव करना होगा।

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