India News MP (इंडिया न्यूज़), Arif Masood: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका खारिज कर दी। मसूद ने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को चुनौती दी थी, जिसमें उन पर नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।
बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने दायर याचिका में कहा था कि मसूद ने अपने और पत्नी के नाम पर लिए गए करीब 65.38 लाख रुपये के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मसूद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का जवाब था कि चुनाव याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने माना कि याचिका में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
इस मामले की वजह से मासूद की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना सकता है, जबकि कांग्रेस को अपने विधायक का बचाव करना होगा।
Also Read:
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Doctors’ strike: कोलकाता में 8 अगस्त को एक ट्रेनी…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के ब्रेक…
India News MP (इंडिया न्यूज़), Tribal youth Assaulted: इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP NCL scandal: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स…