India News(इंडिया न्यूज़), MP Election 2023: एमपी में चुनाव की सरगर्मी तेजी से है। प्रदेश में चुनाव जल्द होने वाले है ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया है। जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने चुनाव होने तक जिले में पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के छुट्टी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये आदेश 5 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अवकाश नहीं लेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा। साथ ही कहा कि उनके आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी गई है। बिना वाजिब वजह के अवकाश लेने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस 5 दिसम्बर तक निलंबित कर दिये गए हैं।सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव को बिना किसी विघ्न के एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत ये आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश का सभी थाना प्रभारियों को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत दी है।
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