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MP News: जिला अदालतों के वकीलों को काले कोट से छूट

• LAST UPDATED : April 13, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश की आदालतों ने अब वकीलों को गर्मी के मौसम में काले कोट से राहत देने का फैसला लिया है। अब वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काला कोर्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

काले कोट को लेकर वकीलों ने दिए अनुरोध-पत्र
काले और गहरे रंग के कपड़े सूर्य की रोशनी को ज्यादा ऐब्सॉर्ब करते है, जिससे सूरज की रोशनी यानी गर्मी में बदलकर इन कपड़ों पर ठहर जाती है । जिस वजह से इन कपड़ों में बेहद गर्मी लगती है ।
पहले वकीलों को हुमएश ही कोर्ट में काला कोट पहनना अनिवार्य हुआ करता था । बढ़ती गर्मी को देखकर इस बात से वकील अक्सर परेशान रहते थे और और इस सिलसिले में वकीलों ने कई बार अनुरोध-पत्र भी जमा किए थे । जिन्हें अब गंभीरता से ले लिया गया है, और यह निर्णय लिया है ।

सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों के लिए नहीं है यह छूट
जानकारी आरके सिंह सैनी (एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन) ने जारी की है। उन्होंने कहा कि स्टेट बार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्राविधान के तहत यह फैसला लिया है।
15 अप्रैल से 15 जुलाई तक एडवोकेट को काला कोर्ट पहनने से छुटकारा मिलेगा और इस दौरान वकील सफेद शर्ट काली-सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बैंउ कोर्ट में पहन सकते है ।
इस निर्णय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों के अलावा जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को गर्मी के मौसम में काले कोट पहनने जरूरी नहीं है ।

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