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Wheat Scam: गेहूं खरीद घोटाले में पिपरिया में 10 दोषियों को 7 साल की सजा

• LAST UPDATED : May 11, 2024

India News MP(इंडिया न्यूज़), Wheat Scam: मध्यप्रदेश के पिपरिया में 2013 के गेहूं खरीद घोटाले में शुक्रवार को एक अदालत ने दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दंडित आरोपियों में पिपरिया नगर पालिका अध्यक्ष नीना नागपाल के पति व भाजपा नेता नवनीत नागपाल भी शामिल हैं।

ये है दोषी
इस मामले में मार्केटिंग सोसाइटी के शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश कुमार जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरविया, जगदीश कुमार अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी और जानकी पटेल भी दोषी पाए गए हैं।

धारा 409 के तहत मिली सज़ा
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत सभी आरोपियों को सात साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस वर्ष का था घोटाला
घटनाक्रम के अनुसार, वर्ष 2013-14 में पिपरिया मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा गेहूं की खरीद में गड़बड़ी की गई थी। सरकारी मूल्य पर खरीदे गए 104,034 क्विंटल गेहूं में से 1,416 क्विंटल गेहूं निगम को कम दिया गया। इसके अलावा, 1,629 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया गया और परिवहन के दौरान 185 क्विंटल गेहूं कम पाया गया।

नुक्सान (Wheat Scam)
इस कारगुजरी से कुल 49,95,343 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें निगम को 21,24,285 रुपये, अमानक स्तर के गेहूं की खरीद पर 20,93,528 रुपये और परिवहन में गेहूं की कमी से 20,77,530 रुपये की राशि शामिल है।

फैसले के बाद सात आरोपियों को पिपरिया उप-जेल भेजा गया है, जबकि तीन महिला आरोपियों को नर्मदापुरम महिला जेल स्थानांतरित किया गया है।

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