India News MP (इंडिया न्यूज़), Madhya Pradesh High Court : मध्य प्रदेश की अदालत ने हाल ही में एक महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि बच्चे को फर्श पर फेंकना हत्या के प्रयास के अपराध के बराबर है। आरोपी पर 2022 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था जब उसने कथित तौर पर एक अदालत कक्ष में अपने बच्चे को फर्श पर फेंक दिया था। महिला का रौद्र रूप देखकर जज भी दंग रह गए. उस दौरान उनके पति की ओर से भरण-पोषण की याचिका पर सुनवाई हो रही थी. आरोपी भारती पटेल पर 2022 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि महिला को बच्चे को फर्श पर फेंकने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बच्चे को मारने का साफ इरादा था। कोर्ट ने कहा कि 13 महीने के बच्चे को फर्श पर फेंकना अपने आप में हत्या का प्रयास होगा. पटेल ने मामले को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि एक पूर्व घटना के विरोध में एक वकील द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने शुरू में कहा कि मामले के तथ्य खेदजनक स्थिति को उजागर करते हैं। इसमें कहा गया कि महिला ने बच्चे को फर्श पर फेंक दिया क्योंकि वह अपनी परेशानियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती थी। उसने अपने बच्चे पर पेपरवेट भी फेंका और कहा कि वह आज उसे मार डालेगी। हालाँकि, पेपरवेट बच्चे के टेम्पोरल क्षेत्र से होकर गुज़र गया और फर्श पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप वह बच गया। अन्यथा वह मर गया होता।
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