India News MP (इंडिया न्यूज), Bhojshala: हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद में नया मोड़ लाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत मांगी है, जिस पर शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल 2024 को रोक लगाई थी।
इस मामले की शुरुआत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 11 मार्च 2024 के फैसले से हुई, जिसमें ASI को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। मस्जिद समिति ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हिंदू फ्रंट का कहना है कि अब ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए मौजूदा याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है। वे चाहते हैं कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो।
यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू इस स्थल को वाग्देवी मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। हाईकोर्ट ने ASI को 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था।
अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस नए आवेदन पर क्या फैसला लेता है। इस फैसले से तय होगा कि क्या यह विवाद फिर से हाईकोर्ट में लौटेगा या नहीं।
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