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MP Crime: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत, अस्पताल में मरीजों की सेवा करने को कहा

• LAST UPDATED : May 24, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), MP Crime: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी को दो महीने की अस्थाई जमानत दी गई है, लेकिन इस दौरान उसे हर शनिवार-रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करनी होगी। कोर्ट का मानना है कि यह कार्य आरोपी युवक को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा।

बीबीए छात्र ने की थी छेड़छाड़

भोपाल के पिपलानी पुलिस थाने में एक बीबीए छात्र के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी युवक के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की जमानत की मांग की थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी चल रही है और सजा मिलने पर उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।

जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा (MP Crime)

जस्टिस आनंद पाठक की अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई की और आरोपी की उम्र एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे दो महीने की जमानत दी गई। हालांकि, इस अवधि के दौरान आरोपी को हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करनी होगी।

अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था का रखना होगा ध्याना

जमानत की शर्तों के अनुसार आरोपी युवक को अस्पताल में आने वाले मरीजों की मदद करनी होगी। साथ ही उसे अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों को सहयोग करना होगा। हालांकि, उसे किसी भी मरीज को दवाएं या इंजेक्शन नहीं देने होंगे और न ही उसे प्राइवेट वार्ड में जाने की अनुमति होगी।

अच्छा नागरिक बनने का मौका

अदालत ने इस कदम से आरोपी को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और अच्छा नागरिक बनने का मौका देने की उम्मीद जताई है। जज ने कहा कि एक बीबीए छात्र से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो भविष्य में एक मैनेजर बनना चाहता है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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