India News MP ( इंडिया न्यूज ), मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके द्वार जिला कमेटी को फीस रिफंड व दूसरे मुद्दों को लेकर चुनौती दी गयी थी।
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MP हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक दर्जन से अधिक निजी स्कूलों को अब झटका दे दिया है। सेंट अलायशियस स्कूल, क्राइस्ट चर्च स्कूल, ज्ञानगंगा, आर्चिड्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जान्स स्कूल सहित और भी कई स्कूलों ने याचिका दायर की थी और कहा था कि जिला कमेटी की तरफ से उनके स्कूल की फीस तय की गई है और बढ़ाई हुई फीस वापस करने का आदेश दिया गया है।
नोटिस का जवाब अपने हित में नहीं पाते हुए नियम के विरुद्ध बढ़ाई गई फीस वापसी का निर्देश जिला कमेटी द्वारा किया गया था। तो वहीं आदेश को जारी करने के पहले स्कूलों को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी दिया गया था। वहीं अब याचिका कर्ता निजी स्कूलों के पास जिला कमेटी के निर्देश के खिलाफ राज्य समिति के समक्ष अपील के प्रविधान का ऑप्शन खुला है।
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