India News MP ( इंडिया न्यूज ), मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके द्वार जिला कमेटी को फीस रिफंड व दूसरे मुद्दों को लेकर चुनौती दी गयी थी।
Also Read:
MP हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक दर्जन से अधिक निजी स्कूलों को अब झटका दे दिया है। सेंट अलायशियस स्कूल, क्राइस्ट चर्च स्कूल, ज्ञानगंगा, आर्चिड्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जान्स स्कूल सहित और भी कई स्कूलों ने याचिका दायर की थी और कहा था कि जिला कमेटी की तरफ से उनके स्कूल की फीस तय की गई है और बढ़ाई हुई फीस वापस करने का आदेश दिया गया है।
नोटिस का जवाब अपने हित में नहीं पाते हुए नियम के विरुद्ध बढ़ाई गई फीस वापसी का निर्देश जिला कमेटी द्वारा किया गया था। तो वहीं आदेश को जारी करने के पहले स्कूलों को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी दिया गया था। वहीं अब याचिका कर्ता निजी स्कूलों के पास जिला कमेटी के निर्देश के खिलाफ राज्य समिति के समक्ष अपील के प्रविधान का ऑप्शन खुला है।
Also Read: Sagar Murder Case: घर में मिले खून से लथपथ मां और दो बेटियों के शव, हत्या का शक
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Doctors’ strike: कोलकाता में 8 अगस्त को एक ट्रेनी…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के ब्रेक…
India News MP (इंडिया न्यूज़), Tribal youth Assaulted: इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP NCL scandal: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स…