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शरिया कानून के मुताबिक क्या मुस्लिम महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र में हो सकता है।
इस मामले पर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी स्पष्टता की जरुरत है।
वही, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को चुनौती दी है।
दरअसल, 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को लेकर हाई कोर्ट ने वैध करार दिया था।
बता दे, शरिया कानून के अनुसार 15 साल की लड़कियों की शादी हो सकती है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
बता दे, शरिया कानून के अनुसार 15 साल की लड़कियों की शादी हो सकती है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।