52 साल बाद CM और मंत्री अपनी जेब से भरेंगे अपना इनकम टैक्स

मध्य प्रदेश सरकार ने 52 साल पुराने नियम को खारिज कर दिया है। इस फैसले से मंत्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। 

मध्यप्रदेश मे 1972 से मंत्रियों की वेतन पर लगने वाले टैक्स को सरकारी खजाने से भरने का नियम था। जिसमे अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदलाव कर दिया है।

मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुशार अब मंत्री और मुख्यमंत्री अपने टैक्स को खुद भरेंगे।

बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को एक माह में दो लाख रुपए मानदेय मिलता है बहीं कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख रुपए का वेतन मिलता है।

इस बैठक के दैरान सेना के जवान की शहादत पर दी जाने वाली सम्मान राशि पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया।

पहले के नियम के अनुशार शहीद की सम्मान राशि का 100 प्रतिशत पत्नी को दिया जाता था। 

अब सम्मान राशि का 50 प्रतिशत पत्नी और बाकी का 50 प्रतिशत माता-पिता में बराबर बाँटा जाएगा।