कैसे और कितने में मिलता है बंदूक या पिस्टल का लाइंसेंस

आमतौर पर पिस्तौल या बंदूक की जरूरत पुलिस और सेना के जवानों को होती है

वहीं गुंडे और बदमाश भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए इसे रखते हैं

अगर आपके जान को खतरा है तो आम नागरिक को भी हथियार रखने की जरूरत हो सकती है

लेकिन क्या आप जानते हैं, उसका लासेंस कैसे मिलता है, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं

आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आप आत्मरक्षा रक्षा के लिए लाइसेंस लेकर हथियार रख सकते हैं

इसके लिए आपकी उम्र 21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए

अगर आप भारत के नागरिक हो, आप पर कोई गंभीर मामले दर्ज न हों तो आपको लाइसेंस मिल सकता है

इन सब के अलावा आपको कारण भी देना होता है कि, आप को क्यों जान का खतरा है