मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की शादी अवैध: हाईकोर्ट
मपी के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है,कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू लड़की के बीच का विवाह वैध नहीं हो सकता
जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह किए नव विवाहित जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया
न्यायाधीश गुरपाल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह को मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के तहत अवैध माना जाएगा
भले ही वर-वधू का विवाह विशेष विवाह एक्ट के तहत हुआ हो,भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ हो, यह एक अनियमित विवाह होगा
अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि पक्षकार निषिद्ध रिश्ते में नहीं है तभी विवाह किया जा सकता है
इसके बाद ही कोर्ट ने दंपति की इस दलील को खारिज कर दिया कि वे न तो अपना धर्म बदलेंगे और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे