कारों में यात्रियों की सेफ्टी को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार नए नियमों को लागू कर रही है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है
जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से निर्मित सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' देना अनिवार्य होगा.
फीचर का उद्देश्य कार में पीछे की सीट के यात्रियों को सीटबेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करना है
तीन-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और 6 एयरबैग - के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी.
पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी, छह एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका
क्योंकि जांच में पाया गया था कि एक्सीडेंट के दौरान साइरस मिस्त्री ने सीट-बेल्ट नहीं पहना था.
इसके अलावा पीछे बैठने वाले यात्री को भी सीट-बेल्ट लगाना अनिवार्य है.
कोई कार में पिछली सीट पर बैठा और सीट-बेल्ट का प्रयोग न करते हुए पाया जाता है तो
इस दशा में मोटर व्हीकल एक्ट में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.