अब ऐसे लेन-देन माने जाएंगे फ्रॉड, जान लें RBI के नए नियम

इन दिनों बैंक खाते से जुड़े फ्रॉड की खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही है

इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर दिशानिर्देशों  पर संशोधित नियम जारी किए है

आइये जानते हैं इनमें क्या-क्या शामिल हैं

आरबीआई ने 16 जुलाई, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा, “यह मास्टर डायरेक्शन पहले के मास्टर डायरेक्शन, सर्कुलर और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं

यह मास्टर दिशानिर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और विनियमित संस्थाओं (आरई) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र प्रशासन और निरीक्षण में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

दूसरा है सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक) और तीसरा है नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)

इन निर्देशों का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और ग्रामीण सहकारी बैंकों में बेहतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे और प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है

नियामक के अनुसार, समायोजन के बाद, आरबीआई ने नियमों को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के प्रयास में इस विषय पर पिछले 36 परिपत्रों को हटा दिया है