पूर्व पति के साथ करती थी ऐसा काम….कोर्ट ने दे डाली सजा

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दिल्ली की एक कोर्ट ने एक महिला को अपने पूर्व पति को परेशान करने और बदनाम करने के मामले में दोषी पाया है।

उसे अपना इलाज कराना पड़ा जिसमें उसने 6 लाख रुपये खर्च कर दिए।

मामला सिर्फ पूर्व पति तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह पूर्व पत्नी ईमेल के जरिए पूर्व पति के मामा को ईमेल भेजती थी।

पूर्व पति का दावा है कि महिला उसे उसकी बेटी से मिलने भी नहीं देती थी।

दिल्ली कोर्ट ने महिला को मानहानि के मामले में दोषी पाया और उसे अपने पूर्व पति को 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

साकेत जिला कोर्ट के जज सुनील बेनीवाल ने कहा कि पाया गया है कि महिला के व्यवहार से पति को ठेस पहुंची है।

महिला का कहना है कि पुरुष द्वारा दर्ज कराया गया मामला झूठा, निराधार और गलत मंशा से भरा हुआ है।