कोर्ट में महिला बोली, मेरा पति कुछ कर नहीं पाता, मिला तलाक
Pic Credit: Pinterest
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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी शादी को रद्द कर दिया।
दोनों ने मार्च 2023 में शादी की थी, लेकिन 17 दिन बाद ही महिला अलग हो गई।
कपल का कहना है कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था।
महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की रिलेटिव इंपोटेंसी’ के चलते शादी टिक नहीं सकती और जोड़े की हताशा को नजरअंदाज नहीं कर सकते है।
‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ से तात्पर्य ऐसी नपुंसकता से है जिसमें कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थ हो सकता है।
शख्स ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, लेकिन वह सामान्य स्थिति में है। साथ ही नपुंसक का कलंक नहीं चाहता।