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Gwalior News: नगर निगम का बड़ा एक्शन! शहर के 132 मैरिज गार्डन अवैध घोषित

• LAST UPDATED : April 21, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), Gwalior News: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक साल पहले शहर में संचालित 132 मैरिज गार्डनों को अवैध घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं इन सभी गार्डनों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये सभी मैरिज गार्डन थे जिनका न तो डायवर्सन था और न ही मंजूरी, ये सभी दुकानें एक्ट के तहत संचालित हो रही थीं। टीएंडसीपी ने पाया था कि ये सभी अवैध रूप से चल रहे थे।

नोटिस के जरिए सभी मैरिज गार्डन संचालकों को 15 से 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन न तो किसी ने जवाब दिया और न ही इन गार्डनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।

2 साल पहले दिया था नोटिस

गौरतलब है कि शहर में संचालित मैरिज गार्डनों पर प्रशासन की सख्ती दो साल पहले देखने को मिली थी, उस दौरान गार्डन संचालकों ने निगम को गुमराह कर शॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जिस पर गार्डन नहीं चलाया जा सकता। साथ ही मैरिज गार्डन से संबंधित भूमि का उपयोग कृषि या आवासीय के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इसका डायवर्सन जरूर किया जाता है, लेकिन शहर में संचालित अधिकांश मैरिज गार्डन बिना डायवर्सन के ही चल रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

नगर निगम को भेजा था पत्र

शहर के विभिन्न इलाकों में संचालित करीब 132 मैरिज गार्डनों को एक साल पहले नोटिस दिए गए थे। नगर निगम को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे 1256 संस्थानों को नगर निगम द्वारा लगातार नोटिस भी थमाए है। सिर्फ 324 लोगों ने NOC बाकी संस्थानों के मालिकों ने साधी चुप्पी, नगर निगम के अफसर भी नोटिस थमाकर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे है।

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