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MP News: NCPCR प्रमुख ने MP सरकार से कहा, मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजें

India News MP ( इंडिया न्यूज ), MP News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये इस्लामी संस्थान शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत नहीं आते हैं।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कहा कि मध्य प्रदेश में 1,755 पंजीकृत मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। गैर पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

एनसीपीसीआर प्रमुख बाल अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न राज्य विभागों के साथ बैठक करने के लिए यहां आए थे।

मदरसों से हिंदू बच्चों को बाहर निकाला जाए – अध्यक्ष

कानूनगो ने संवाददाताओं से कहा, “मैं मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को बाहर निकालने का अनुरोध करता हूं। जिस अधिनियम के तहत एमपी मदरसा बोर्ड अस्तित्व में आया, वह मदरसों को परिभाषित करता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि उनमें इस्लामी धार्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 1 मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर करती है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से इसे तुरंत सुधारने का अनुरोध करता हूं।”

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मदरसों शिक्षकों के पास B.Ed की डिग्री नहीं

NCPCR के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक, इन मदरसों के शिक्षकों के पास B.Ed की डिग्री नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने डिग्री हासिल की है और शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उनका बुनियादी ढांचा भी आरटीई अधिनियम के अनुरूप नहीं है। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, ”मदरसों में सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है।”

बाल अधिकार निकाय प्रमुख ने आगे कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत, स्कूल स्थापित करना सरकार का काम है, और “मदरसा बोर्ड को वित्त पोषण करना गरीब बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करने जैसा है।” उन्होंने कहा, “जो मुस्लिम बच्चे अपंजीकृत मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी तुरंत (साधारण) स्कूलों में भेजा जाना चाहिए।”

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Ankul Kumar

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