HomeअपराधUjjain Crime: उज्जैन में लव जिहाद! अजमेर ले जाकर किया दुष्कर्म

Ujjain Crime: उज्जैन में लव जिहाद! अजमेर ले जाकर किया दुष्कर्म

India News (इंडिया न्यूज़), Ujjain Crime: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से हैरतअंगेज मामला सामने आया है। उज्जैन की एक छात्रा को राजस्थान के अजमेर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। आरोपित युवक मुस्लिम है, जो हिंदू युवती को बहला कर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के बाद आरोपी युवक युवती को अपने ससुराल राजगढ़ ब्यावरा ले गया। वहीं, ससुराल में आरोपी उस युवती का मतांतरण करके शादी का दबाव बना रहा था। मौका मिलते ही युवती ने फोन से अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उज्जैन पुलिस पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

चार साल हो गए बात कर के

बता दें कि पीड़ित छात्रा आरोपी फरजान खान को पिछले 4 साल से जानती थी। फरजान उज्जैन के नागझिरी में नूरानी मस्जिद के पास रहता है। 3 साल पहले फरजान ने युवती से कहा था कि वह उसे पसंद करता है। जिसेक बाद दोनों की फोन पर बात होने लगी। युवती के परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी तो फरजान ने उससे बात करना बंद कर दिया।

अस्पताल बुलाया मिलने के लिए

उसके बाद फरजान ने 27 अक्टूबर को छात्रा को बहला-फुसलाकर बातचीत करने के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल के बाहर बुलाया। फिर उसके बाद आरोपी पीड़िता को बस से अजमेर ले गया। अजमेर में फरजान ने छात्रा को दिल्ली गेट के पास एक होटल में ठहराया। होटल में फरजान ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसेक साथ दुष्कर्म किया।

ससुराल लेकर गया तो पत्नी ने किया स्वागत

साथ ही बता दें कि पीड़ित छात्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि वह उसे राजगढ़ ब्यावरा ले गया था, जहां फरजान की पत्नी और ससुर आए थे। दोनों ने ही उसे फरजान के साथ देखकर उसका खुशी से स्वागत किया और इस बात का समर्थन किया कि फरजान मतांतरण के बाद उससे दूसरा निकाह कर ले।

पीड़िता ने मां को दी जानकारी

पीड़ित छात्रा मौका पाकर फरजान के ससुर का फोन चुपके से लेकर अपनी मां को सारी बात बताई। जिसके बाद नागझिरी पुलिस और उसकी मां राजगढ़ पहुंची और छात्रा को फरजान के कब्जे से छुडवा लिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने फरजान के खिलाफ धारा 366, 376(2) एन, 506 व 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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